Holi 2023: होली का रंग उड़ाने से पहले आज इस बात का रखें खास ध्यान, वरना हो जाएंगे परेशान
Siwan News: होली में अधिकांश लोग अनजान व्यक्तियों, महिलाओं व लड़कियों पर भी रंग और गुलाल डाल देते हैं. कई बार ऐसा करना विवाद का रूप ले लेता है. इसी के मद्देनजर सीवान जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

रिपोर्ट:अंकित कुमार सिंह
सीवान: बिहार के सीवान में रंगों का त्योहार होली 8 मार्च को मनाया जा रहा है. जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. लोग अपने-अपने अंदाज से होली खेलने का सपना संजोए हुए हैं. वहीं जिला प्रशासन के एक आदेश ने मनचलों और शरारती तत्वों के साथ-साथ आम लोगों में भी भय का माहौल कायम कर दिया है. इस बार की होली में किसी भी अनजान व्यक्ति को रंग, अबीर, गुलाल लगाना महंगा पड़ सकता है और ऐसा करने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
जिला प्रशासन ने लिया ये निर्णय
दरअसल, होली में अधिकांश लोग रंगों में सराबोर होकर अनजान व्यक्तियों, महिलाओं व लड़कियों पर भी रंग और गुलाल डाल देते हैं. कई बार ऐसा करना विवाद का रूप ले लेता है. जिससे माहौल बिगड़ने लगता है और विवाद बढ़ने पर मारपीट और गोलीबारी का भी मामला प्रकाश में आने लगता है. इन सब से निपटने को लेकर जिला प्रशासन ने यह आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति, महिला, पुरुष या लड़कियों पर रंग, अबीर और गुलाल नहीं डालेंगे. अगर ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई कर जेल में डाल दिया जाएगा.
होली पर इन सब पर भी रहेगा रोक
सीवान में होली के अवसर पर सभी क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से अश्लील गाना बजाने पर रोक रहेगा. डीजे बजाने पर भी पावंदी रहेगी. यदि किसी व्यक्ति द्वारा डीजे बजाया जाता है तो बिहार कन्ट्रोल ऑफ यूजेज एण्ड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 की धारा-3 एवं ध्वनि विस्तारक अधिनियम 2000 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वहीं दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन को तेज गति से चलाने पर दण्ड संहिता में निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी.