खाद्य घोटाला: RJD के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को नहीं मिली जमानत
मनीलांड्रिंग (Money Laundering) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

नई दिल्ली. खाद्य घोटाला के मनीलांड्रिंग (Money Laundering) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभी इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है और अगर अमरेंद्र सिंह को जमानत दी जाती है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. ऐसे हालत में आरोपी को जमानत नही दी जा सकती है.
इससे पहले खाद्य घोटाला से जुड़े मनीलांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एजे भंभानी की बेंच ने कहा कि नोटिस जारी करने से पहले जरूरी है कि सिंह की वर्तमान मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी ली जाए. कोर्ट ने यह निर्देश अमरेंद्र धारी सिंह द्वारा दायर याचिका पर दिया. उन्होंने निचली अदालत से जमानत मिलने तक घर में नजरबंद करने की अपील की है. सिंह की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि उनके 62 वर्षीय मुवक्किल कैंसर की बीमारी से 19 साल से जूझ रहे हैं और इसके अलावा भी कई तरह की समस्याएं हैं.
इन नियमों के तहत दर्ज हुई थी एफआईआर
हुसैन ने कोर्ट को यह भी बताया कि नजरबंद करने के संबंध में सिंह का एक अन्य आवदेन विशेष जज के समक्ष भी विचाराधीन है. खाद्य घोटाला मामले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने धोखाधड़ी के कथित अपराधों व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मई 2021 में एफआइआर दर्ज की थी. सीबीआई ने 19 मई को अमरेंद्र धारी सिंह के आवास और कार्यालय परिसर में छापेमारी की गई थी और 20 मई को ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया था.